कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार में सख्ती: होटल-ढाबों पर लाइसेंस अनिवार्य, खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में

कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार में सख्ती: होटल-ढाबों पर लाइसेंस अनिवार्य, खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में

हरिद्वार/उत्तराखंड
संवाददाता – मनोज कश्यप

कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों के तहत हरिद्वार जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है।

कांवड़ रूट पर स्थित ढाबों, होटल और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अब खाद्य लाइसेंस लेना और उसे सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी प्रतिष्ठानों को नेम प्लेट लगाना भी जरूरी होगा।

विभाग की टीमें हाईवे किनारे स्थित ढाबों, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर लगातार निरीक्षण कर रही हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन्हें तुरंत आवेदन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग की कार्रवाई से होटल संचालकों और फूड वेंडर्स में हलचल मच गई है।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि—

“खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर खाद्य विक्रेता को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इसका डिस्प्ले ग्राहकों के सामने करना अनिवार्य है ताकि खाने की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके और कोई शिकायत होने पर कार्रवाई संभव हो।”

मेले के दौरान जो अस्थायी ढाबे और रेस्टोरेंट लगाए जाएंगे, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे अस्थायी दुकानों पर भी नियम लागू हो सकें। विभाग का उद्देश्य है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दूषित या असुरक्षित खाद्य पदार्थ न मिले

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनता से भी अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही भोजन ग्रहण करें और किसी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत विभाग को सूचना दें।