


नैनीताल

उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक के बीच आज इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है।



सरकार ने पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी कर हाईकोर्ट में अपना पक्ष पेश किया है, और अब अदालत से चुनाव कराने की अनुमति मांगी गई है।


गौरतलब है कि पंचायत चुनावों की घोषणा के दो दिन बाद ही हाईकोर्ट ने आरक्षण से संबंधित नियमावली की अधिसूचना जारी न होने के कारण चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह आपत्ति उठाई थी कि आरक्षण तय किए बिना चुनाव कराना नियमों का उल्लंघन है।


अब जब पंचायती राज विभाग ने आरक्षण संबंधी गजट नोटिफिकेशन कोर्ट में पेश कर दिया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि हाईकोर्ट आज कोई अहम फैसला सुना सकता है। इस फैसले से पंचायत चुनावों की अगली दिशा स्पष्ट होगी।


पंचायती राज विभाग के सूत्रों के अनुसार, विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और जैसे ही अनुमति मिलेगी, चुनाव कार्यक्रम की नई अधिसूचना जारी की जाएगी।


- हाईकोर्ट ने नियमावली अधिसूचना जारी किए बिना पंचायत चुनावों की घोषणा पर रोक लगाई थी।
- याचिका में आरक्षण की पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे।
- सरकार ने आज आरक्षण गजट पेश कर अदालत से चुनाव की मंजूरी मांगी है।
- आज की सुनवाई में हाईकोर्ट का फैसला पंचायत चुनावों की तिथि और प्रक्रिया तय करेगा।


