चम्पावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू, अनंतिम सूची जारी

चम्पावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू, अनंतिम सूची जारी

स्थान: चंपावत
रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट

जनपद चम्पावत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में अनंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। यह जानकारी जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि यह सूची शासनादेशानुसार तैयार की गई है और इसमें जिले के सभी चार विकासखंडों से संबंधित प्रस्ताव सम्मिलित हैं।

आरक्षण सूची में सम्मिलित प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

  • पंचायत सदस्य पद (कुल 15 में से):
    • अनुसूचित जाति (SC): 03 पद
    • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 01 पद
  • बीडीसी सदस्य (क्षेत्र पंचायत वार्ड) – कुल 134 पदों में:
    • अनुसूचित जाति: 26 पद
    • अन्य पिछड़ा वर्ग: 07 पद
  • ग्राम प्रधान पद – कुल 312 में से:
    • अनुसूचित जनजाति (ST): 01 पद
    • अनुसूचित जाति (SC): 51 पद
    • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 16 पद
  • क्षेत्र पंचायत प्रमुख (चारों ब्लॉक):
    • अनुसूचित जाति महिला: 01 पद
    • महिला (सामान्य): 02 पद
    • सामान्य वर्ग: 01 पद

सभी स्तरों पर कुल 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।


सूची का प्रकाशन और आपत्ति प्रक्रिया

जिलाधिकारी ने बताया कि यह अनंतिम सूची 14 भागों में तैयार की गई है और इसे जनपद की आधिकारिक वेबसाइट https://champawat.nic.in पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह सूची ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटों पर भी चस्पा की गई है।

आपत्तियाँ और दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:
14 और 15 जून, 2025 को शाम 5:00 बजे तक
स्थान: खंड विकास कार्यालय / जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय / जिलाधिकारी कार्यालय, चम्पावत
नियत समय के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आपत्तियों के निस्तारण की तिथि:
16 से 17 जून, 2025
समय: सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
स्थान: जिलाधिकारी कार्यालय, चम्पावत

अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन:
18 जून, 2025


जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण अलग से

जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण रोस्टर शासन स्तर से अलग से जारी किया जाएगा।