

लोकेशन- रूड़की
संवाद्दाता- प्रिंस शर्मा

सावन मेले की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में देशभर से लाखों शिवभक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ मार्ग पर खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।



धामी सरकार के आदेश के अनुसार:

- खाद्य सामग्री विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर फूड लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा।
- इसके साथ ही दुकानदार का नाम, पंजीकरण और फोटोयुक्त पहचान पत्र भी दुकान पर स्पष्ट रूप से चिपकाना अनिवार्य होगा।
- निर्देशों का पालन न करने पर, संबंधित दुकान को बंद किया जा सकता है और ₹2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।



कांवड़ यात्रा मार्ग विशेषकर रुड़की के मंगलौर से होते हुए कोर कॉलेज तक का हाईवे, जहां भारी संख्या में शिवभक्त गुजरते हैं, वहाँ इन दिशा-निर्देशों को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

इसी बीच हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा ने ग्राउंड ज़ीरो से एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें होटलों, ढाबों और खाद्य दुकानों पर जाकर व्यवस्थाओं की पड़ताल की गई।


प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार:
- कुछ दुकानदारों ने पहले से ही फूड लाइसेंस और पहचान पत्र की जानकारी दुकान के बाहर प्रदर्शित कर दी है।
- वहीं कई दुकानों पर अभी तक लाइसेंस नहीं दिखे, जिन पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी में हैं।


- स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि “कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दूषित या असुरक्षित भोजन न मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है।”

प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु केवल उन्हीं दुकानों से खाद्य सामग्री खरीदें जहां फूड लाइसेंस और पहचान विवरण स्पष्ट रूप से चस्पा हो।



