धोन के पास रोडवेज बस से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामदगी मामले में पुलिस की कहानी में निकला झोल जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को दी जमानत

धोन के पास रोडवेज बस से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामदगी मामले में पुलिस की कहानी में निकला झोल जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को दी जमानत

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रिर्पोट:लक्ष्मण बिष्ट

स्थान :चंपावत

बिजवल: 27 अक्टूबर 2023 को चंपावत पुलिस के एचपीयू के कांस्टेबल जीवन सौन ने रोडवेज बस संख्या UK07 PA 3206 की धोन के पास तलाशी के दौरान बस में रखें एक बैग से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामद करी थी तथा इस मामले में पुलिस व एसओजी ने सुरेंद्र सिंह S/O जमन सिंह निवासी बकोड़ा (मंच) को अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था

जेल में रहते हुए आरोपी सुरेंद्र सिंह ने अपने विद्वान अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय चंपावत में जिला जज कहकशा खान की अदालत में जमानत याचिका दायर करी तथा पुलिस पर उसे बिना सबूत व गवाहों के झूठा फसाने का आरोप लगाते हुए जमानत की याचिका करी गई विद्वान न्यायाधीश के द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद पुलिस की चरस बरामदगी की कहानी व सबूतो में काफी खामीया पाते हुए

आरोपी सुरेंद्र सिंह को जमानत दे दी आरोपी के विद्वान अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने अपनी जिरह में चंपावत पुलिस की कहानी को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा पुलिस के अनुसार एचपीयू के कांस्टेबल जीवन सौन ने रोडवेज बस में रखे हुए एक बैग से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामद करी तथा बैग से आरोपी सुरेंद्र सिंह का आधार कार्ड व आयकार्ड बरामद किया गया इस आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया

अधिवक्ता बिष्ट ने कहा कोई व्यक्ति बैग में आईकार्ड व आधार कार्ड क्यों रखेंगा जबकि इन दोनों दस्तावेजों को कोई भी व्यक्ति अपनी जेब में रखता है तथा बैग बस में रखा हुआ था जिससे साबित नहीं होता है बैग अभियुक्त का है मामले में पुलिस ने धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का कोई अनुपालन नहीं किया है ना ही पुलिस ने बस के ड्राइवर ,कंडक्टर व किसी सवारी को स्वतंत्र गवाह बनाया है अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने अपनी जिरह में यह भी कहा चालक परिचालक यह भी बताने में असमर्थ रहे हैं कि यह बैग किसका है ना ही पुलिस द्वारा चरस बरामदगी की कोई ऑडियो या वीडियो बनाई गई है ना ही पुलिस द्वारा अभियुक्त से उक्त बस का टिकट बरामद किया है जिससे आरोपी का इस बस से यात्रा करना सिद्ध नहीं होता है अधिवक्ता बिष्ट ने कहा पुलिस ने पूरी तरह झूठी कहानी बनाकर सुरेंद्र सिंह को फसाया है

पुलिस के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है पुलिस के द्वारा सुरेंद्र सिंह को फसाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है इसीलिए अभियुक्त की जमानत याचिका को स्वीकार किया जाए हालांकि सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया लेकिन जिला जज कहकशा खान ने दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद पुलिस की कहानी व सबूतो को तथ्यहीन मानते हुए आरोपी सुरेंद्र सिंह को एक लाख रुपए का बंध पत्र व इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है न्यायालय के इस आदेश से चंपावत पुलिस को बड़ा झटका लगा है हालांकि चंपावत पुलिस इतनी बड़ी मात्रा में चरस बरामदगी के लिए अपनी पीठ ठोक रही थी