ख़बरों और विज्ञापन के लिए संपर्क करें – 9634912113, 8057536955
न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में सभी विधान सभा स्तर पर संवाददाता\विज्ञापन, संवाददाता, ब्यूरो चीफ की आवश्यकता है, संपर्क करें – 9634912113, 8057536955


रिपोर्टर- पंकज सक्सेना
स्थान- हल्द्वानी
ललित मोहन सिंह नेगी (लोकेश नेगी) ने हाई कोर्ट में PIL जन हित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी में 2017 में प्राधिकरण ने कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग न होने पर कार्रवाई की, लेकिन इतने वर्षों बाद भी उनमें पार्किंग की सुविधा नहीं बनाई गई | वहीं दुर्गा सिटी सेंटर में पार्किंग के स्थान पर दुकानें बनाई गई और बिग बाजार का व्यवसायिक मानचित्र भी उनके पास नहीं है | इसके साथ ही पूरी हल्द्वानी में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में पार्किंग व्यवस्था नहीं है |

माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जिला अधिकारी नैनीताल को जांच उपरांत कार्यवाही का आदेश दिया गया, प्राधिकृत विभाग ने अभी तक इन पर कार्रवाई नहीं की |

2017 में तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत ने हल्द्वानी शहर में शॉपिंग मॉल में बिना पार्किंग के सीज किया था | जिसके बाद ललित मोहन नेगी द्वारा पीआईएल दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जांच के बाद तत्काल कार्रवाई करें | अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर किस प्रकार से कार्रवाई करता है|

