
स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी और अपने परिवार की सभी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश जारी किया है। यह आदेश गुरुवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने जारी किया।


सरकार ने यह कदम हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उठाया है। आदेश के अनुसार, सभी विभागाध्यक्ष और सचिव 15 दिसंबर तक अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराएंगे।


आदेश के मुख्य बिंदु

- अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति के समय की और वर्तमान संपत्ति का ब्योरा देना होगा।
- प्रत्येक कर्मचारी को पिछले पांच वर्षों में संपत्ति में हुई बढ़ोत्तरी की जानकारी भी देनी होगी।
- संपत्ति का विवरण केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पति, पत्नी, आश्रित संतान, मां, पिता और अन्य आश्रित रिश्तेदारों की संपत्ति का भी विवरण देना अनिवार्य है।
- सभी विभागाध्यक्ष और सचिवों को निर्धारित समय के भीतर संपत्ति का ब्योरा जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
- आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सचिव कार्मिक ने स्पष्ट किया कि यह कदम राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और सभी कर्मचारियों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।


