

स्थान – हरिद्वार

रिपोर्ट – धर्मराज


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सुलहनीय वादों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को समय और धन की बचत हो सके।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि यह वर्ष की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। इसमें एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता मिलकर मामलों का निस्तारण करेंगे।


उन्होंने बताया कि इस अवसर पर
- एआरटीओ और मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े चालान,
- बिजली विभाग से संबंधित मामले,
- सेशन न्यायालय में लंबित प्रकरण
भी निपटाए जाएंगे।

सचिव ने बताया कि जब दोनों पक्ष अदालत में उपस्थित होकर सुलह के लिए तैयार होते हैं, तो मामला तुरंत निस्तारित कर दिया जाता है। कई मामले तो अदालत में जाने से पहले ही समझौते के माध्यम से हल हो जाते हैं।


उन्होंने यह भी बताया कि लोन, वाटर बिल और अन्य वित्तीय मामलों के निपटारे के लिए डीएलएसए सभागार में विशेष व्यवस्था की जाती है, जहाँ न्यूनतम राशि जमा कर मामले सुलझाए जा सकते हैं।

सिमरनजीत कौर ने आम लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में उपस्थित हों ताकि अपना मामला जल्द और सरल तरीके से हल करवा सकें।


