उत्तराखंड:(बड़ी खबर)- धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, अब प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड की बाध्यता खत्म

उत्तराखंड:(बड़ी खबर)- धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, अब प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड की बाध्यता खत्म

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सबसे पहले खबरें जानने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल. News Portal uk को सब्सक्राइब करें .ख़बरों और विज्ञापन के लिए संपर्क करें – 9634912113,- 8057536955 न्यूज़ पोर्टल, उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में सभी विधान सभा स्तर पर संवाददाता\विज्ञापन संवाददाता, ब्यूरो चीफ की आवश्यकता है

रिपोट – ब्यूरो रिपोट

स्थान -देहरादून

आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनहित में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अटल आयुष्मान योजना में डायलिसिस सेंटर में 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को लागू करने को मंजूरी मिली।

यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से क्रियान्वयन होगा। पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली लागू करने को मंजूरी मिली। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी दी गई।पुरोला कालाढूंगी को नगर पालिका बनाए

जाने के लिए निर्णय लेने हेतु कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएचडी करने वाले 100 मेधावी छात्रों को प्रतिमाह 5000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने को मंजूरी मिली। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता को खत्म करने को मंजूरी दी गई। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, गुंजी आदि क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 दिवसीय हेली दर्शन योजना 6 माह के लिए संचालित करने को मंजूरी दी गई। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 630 करोड़ रुपए के वर्क फोर्स प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया।

कैंसर चिकित्सालय, हर्रावाला 300 बेड व मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान 200 बेड के संचालन को पीपीपी के माध्यम से संचालित करने को मंजूरी मिली। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत मजदूरी दर संशोधित की गई।

राज्य में उड़ान योजना के अंतर्गत समूह ग एवं ख के कार्मिकों/अधिकारियों को राज्य के अंदर हवाई सेवा सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय हुआ। संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक इस योजना के तहत शासकीय यात्रा के साथ एलटीसी में भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।