बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में मांस बेचने पर प्रतिबंध

बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में मांस बेचने पर प्रतिबंध

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ब्यूरो रिपोर्ट

स्थान – बागेश्वर

बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में संचालित किये जा रहे सभी बोचड़खानो में बड़े स्तर पर नगर पालिका बागेश्वर मांस पर प्रतिबंध कि कार्यवाही को अमलीजामा पहनाने में जुट गयी है

जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल कि स्वीकृति के बाद ही, बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी, नगर पालिका बागेश्वर के अधीशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार का कहना है, कि हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के तहत धार्मिक स्थल बागनाथ मन्दिर के सरयू, गोमती किनारे नगरीय क्षेत्र में आने वाले बोजड़ खानो पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है

नगर पालिका बागेश्वर ने जिला प्रशासन और हाईकोर्ट नैनीताल के आदेशों के बाद बागेश्वर में संचालित अवैध बोचड़खानो को बंद करने के नोटिस दिये गये है,पिछले 04 दिन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंन्दोलित बोजड़ो ने बागेश्वर प्रशाशन के सामने रातों रात घुटने भी टेंक दिये हैं,

बागेश्वर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रातो रात दुम दबा कर भागे खड़े हुये, नगरीय क्षेत्र में मांस विक्रेताओं द्वारा क्रमिक अनशन चलाया गया था, नगर पालिका बागेश्वर और जिला प्रशासन का कोई भी समझौता आंन्दोलित बोजड़ो के साथ नही हुआ है, लोकल अखबारों में भ्रामक खबरे समझौते कि चलाई जा रही है, जो सरासर गलत हैं, नगर पालिका बागेश्वर हाईकोर्ट नैनीताल के आदेशों का पालन कर रही है,