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रिपोट -गौरव
स्थान – हल्द्वानी
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी शहर में सड़कों और राजमार्गों पर आवारा पशुओं को छोड़े जाने के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को हल्द्वानी नगर निगम से जवाब मांगा
हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ चंद्रशेखर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी शहर में आवारा मवेशियों से दुर्घटना हो रही है मवेशियों के आपसी द्वंद्व से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई यही नहीं इसके चलते बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है
सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है याचिका करता की ओर से यह भी कहा गया है कि आवारा याचिका करता की ओर से यह भी कहा गया है कि आवारा मवेशियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निकायों को दिशा निर्देश जारी कर चुका है
परंतु अभी तक निकाय द्वारा उन निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक जवानी पड़ी जनहित याचिका में प्रार्थना की गई है कि राज्य की सड़कों पर से आवारा पशुओं को हटाया जाए