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रिर्पोट:लक्ष्मण बिष्ट
स्थान: (लोहाघाट)
लोहाघाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी की सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया में लगी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर एक बड़ा झटका दिया है मालूम हों 2022 विधानसभा के विधायक अधिकारी के निर्वाचन को उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने चुनाव सूचना में तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर करी थी तथा उनके निर्वाचन को गलत बताते हुए अधिकारी की विधायकी को रद्द करने की प्रार्थना करी गई थी जिसमें हाईकोर्ट में सुनवाई करी जा रही थी
वही विधायक अधिकारी ने फर्त्याल के आरोपो को गलत बताते हुए हाईकोर्ट से फर्त्याल की याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करी गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने अधिकारी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए इसके बाद विधायक अधिकारी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बैंच ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक अधिकारी की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर लगाए गए स्टे को हटा दिया है वहीं फोन वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कहा उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था
वे न्यायालय का सम्मान करते हैं जीत अंत में सत्य की होती है उन्होंने कहा हाईकोर्ट में भी जीत उन्हीं की होगी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया यह फैसला विधायक अधिकारी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है लोहाघाट में जगह-जगह इस फैसले की चर्चा हो रही है