पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

रिपोर्टर- दीपक चौहान
स्थान – जसपुर

ख़बर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है जंहा पीड़ित गौरव कुमार द्वारा थाने में तहरीर दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री को महुआडबरा निवासी ऐलिस पुत्र विनिंग मनोहरलाल द्वारा बहला फुसला कर नादेही रोड पर द महल होटल में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की गयी,

जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है वंही आरोपी के खिलाफ 363/354ipc व 16/17 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है वंही पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि जसपुर थाने में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग लड़की को एक लड़के द्वारा काफी समय से परेशान किया जा रहा है ओर उसके द्वारा कुछ फोटो भी लड़की ली गई है उसके द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है

उसी आधार पर द महल होटल पर दविश दी गई जिसमें लड़का और लड़की मौके से बरामद हुए ओर जब होटल वाले से इनके आई डी प्रूफ मांगे गए तो उसके द्वारा कोई आई डी प्रूफ नही दिया गया जिसके आधार पर होटल के खिलाफ चलानी कार्यवाही की गई है ओर लड़के के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज माननीय न्यायालय पेश किया गया है ओर साथ ही अन्य होटलों ओर केफो को भी बताया जा रहा है की नियमो का पालन करे और cctv कैमरे लगाए जाएं और नाबालिग को बैठने की अनुमति ना दी जाए