उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण, देखिये पूरी खबर

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रिपोर्टर- सचिन कुमार

स्थान- देहरादून

उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंगलवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है। राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था

राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया।

वहीँ महिला आरक्षण विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने कके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल नें अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा की महिला आरक्षण बिल कों असली अम्लीजामा धामी सरकार नें पहनाया है हालांकि स्वामी नित्यनंद सरकार मे महिलाओं कों आरक्षण मिल गया था लेकिन वैधानिक रूप से इसको मंजूरी अब मिली है, साथ ही धर्मांतरण कानून पर राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने धामी सरकार को इसका श्रेय दिया है