अर्बन बैंक के मैनेजर और पीडब्ल्यूडी कनिष्ठ अधिशासी अभियंता के ऊपर हुआ मुकदमा शराब का कारोबार करना पड़ा भारी

शराब कारोबार में धोखाधड़ी के मामले में बैंक प्रबंधक, उसकी पत्नी और एक सहयोगी के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि बैंक प्रबंधक ने फर्म को 5.75 करोड़ रुपये का ऋण दिलवाने में धोखाधड़ी की ।

शराब कारोबार में धोखाधड़ी के मामले में बैंक मैनेजर, कारोबार में पार्टनर उसकी पत्नी और लोनिवि में कार्यरत एक अन्य सहयोगी के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शराब का कारोबार करने वाली योगेशा एंड यार्स लिकर फर्म के

पार्टनर दुगालखोला निवासी करन दुर्गापाल ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। कहना है कि फर्म की एक महिला पार्टनर ने उन्हें अल्मोड़ा अर्बन को ऑपरेटिव बैंक नैनीताल शाखा के प्रबंधक रोमित साह से मिलवाया। रोमित साह ने स्वयं के बैंक कर्मचारी होने के कारण अपनी पत्नी गुंजन साह को फर्म में जुड़वा लिया। आरोप लगाया है कि रोमित साह ने बैंक से फर्म के नाम 5.75 करोड़ रुपये का ऋण दिलवा दिया। इसके बदले गुंजन साह को फर्म की एक साइनिंग अथॉरिटी बनाया गया और हर माह दो लाख रुपये एडवांस प्रॉफिट देने का अनुबंध हुआ। मामले की भनक बैंक के अन्य अधिकारियों को लग गई। इस पर आरोपियों ने ऋण खाता दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने का दबाव बनाया, जिससे उनकी छवि खराब न हो।

पति-पत्नी के साथ तीसरे आरोपी लोनिवि में जेई के रूप में कार्यरत अशोक सिंह के कहने पर ऋण खाता दूसरे बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया। रोमित साह, उसकी पत्नी ने जाली दस्तावेज लगाकर फर्म में गारंटर बनवा दिए। इस बीच फर्म को 12 करोड़ का नुकसान हो गया और आरोपियों ने हाथ खड़े कर दिए। विरोध किया तो रोमित साह ने तमंचा दिखाते हुए जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामले में कोतवाल जगदीश चंद्र देउपा ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति-पत्नी और सहयोगी शराब कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।