हरिद्वार मे कार्यालय पर टैक्स नियमों को लेकर कहां 200 रुपए से अधिक की खरीद पर काटना होगा बिल

हरिद्वार मे कार्यालय पर टैक्स नियमों को लेकर कहां 200 रुपए से अधिक की खरीद पर काटना होगा बिल

रिपोर्टर – धर्मराज

स्थान – हरिद्वार

संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) अजय कुमार ने हरिद्वार कार्यालय पर टैक्स नियमों को लेकर कहा कि ₹200 से अधिक की खरीद पर व्यापारियों को बिल काटना होगा। उन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति की रेंटल इनकम ₹20 लाख रुपए से अधिक है तो वह टैक्स के दायरे में आएगा और इसके लिए उन्हें पंजीकरण कराना अति आवश्यक होगा अगर वह पंजीकरण नहीं कराते हैं और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हरिद्वार में 3 मेन पावर सलूशन फॉर्म पर कार्यवाही करते हुए 2.3 करोड़ केकर को वसूलने के लिए नोटिस जारी किया गया है साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हरिद्वार के 10,000 व्यापारियों की एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें से 1000 व्यापारियों की जांच हो चुकी है इसके अलावा मार्केट का लगातार सर्वे किया जा रहा है

उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि अपने प्रतिष्ठानों के बोर्ड पर अपनी पंजीकरण संख्या जरूर अंकित करें जिससे अधिकारियों को जांच के वक्त किसी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े उन्होंने कहा कि अगर जांच के उपरांत दोषी पाए जाते हैं तो ऐसे व्यापारियों पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।