

ब्यूरो रिपोर्ट


देश में आठवें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) से जुड़े अनुकंपा नियुक्ति मामलों पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण और निर्णय जारी किया है। इस निर्णय से कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।


सरकारी व्यवस्था के अनुसार अब अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों में नियुक्ति की तारीख के बजाय आवेदन की तारीख को अधिक महत्वपूर्ण आधार माना जाएगा। इस बदलाव को पेंशन संबंधी नियमों में एक महत्वपूर्ण स्पष्टता के रूप में देखा जा रहा है।


जानकारी के अनुसार जिन मामलों में संबंधित परिवार के सदस्य ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हो सकी, ऐसे मामलों पर पुरानी पेंशन योजना के लाभ पर विचार किया जा सकता है।

हालांकि इस लाभ के लिए यह शर्त भी रखी गई है कि आवेदन के समय अभ्यर्थी संबंधित विभाग के सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो। केवल उन्हीं मामलों में नियमों के अनुसार विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से कहा गया है कि अब ऐसे मामलों में यह देखा जाएगा कि आवेदन कब किया गया था और उस समय पात्रता की स्थिति क्या थी। इसी आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

सरकार के इस निर्णय को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता और राहत की भावना देखी जा रही है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसे लंबे समय से लंबित मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टता बताया है।


कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस फैसले से अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े कई लंबित मामलों में समाधान की उम्मीद बढ़ी है। साथ ही उन्होंने सरकार से अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर भी और सुधार की मांग की है।
फिलहाल यह स्पष्ट किया गया है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, बल्कि यह केवल निर्धारित शर्तों और पात्रता के आधार पर ही लागू होगा। विभागीय स्तर पर मामलों की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

