

स्थान : हरिद्वार
ब्यूरो रिपोर्ट

Haridwar में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी Mayur Dixit के अनुमोदन के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी R K Singh ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया है।


जांच के दौरान Pirankaliyar स्थित सिटी हेल्थकेयर सेंटर में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। यहां अल्ट्रासाउंड मशीन के अवैध रूप से बिक्री और उपयोग का मामला पाया गया, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस मामले में केंद्र स्वामी डॉ. बिलाल रिजवी और मंगलौर निवासी राजा अली के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य भ्रूण लिंग जांच जैसी अवैध गतिविधियों को रोकना है।
प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई समाज में लिंगानुपात को प्रभावित करने वाली अवैध प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए एक सख्त संदेश है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी लगातार जांच अभियान चलाया जाएगा।


प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि जिले में सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की सघन जांच की जाएगी ताकि नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके।


