180 दिन से पहले पुलिस ने कर दी थी चार्ज शीट दाखिल –बनभूलपुरा हिंसा का मामला

180 दिन से पहले पुलिस ने कर दी थी चार्ज शीट दाखिल –बनभूलपुरा हिंसा का मामला

रिपोर्टर पंकज सक्सेना

फील्ड हल्द्वानी

हल्द्वानी के बनभूलपुरा के हिंसा के मामले में कल मान्य उच्च न्यायालय ने 50 आरोपियों को जमानत दे दी थी इसके बाद सोशल

मीडिया पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दर्शाया गया था कि पुलिस के द्वारा चार्ज शीट समय पर दाखिल न होने के

कारण आरोपियों को जमानत मिली है और पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही है जिसके चलते आज हाई कोर्ट के अधिवक्ता सतपाल ने इस बात का खंडन करते हुए बताया कि 90 दिन में चार्ज सीट दाखिल UAPA, धारा 43D के तहत प्रावधान है कि

विवेचक रिमांड की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है जिसके चलते पुलिस के द्वारा रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए न्यायालय में आवेदन भी किया गया था जिसमें 180 दिन का समय मिला था पुलिस के द्वारा 180 दिन से पहले ही

बनभूलपुरा के मामले में चार्ज शीट को दाखिल कर दिया गया था वही अधिवक्ता का यह भी कहना है कि यह सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी मिलने के कारण झूटी खबरों को फैलाया जा रहा है वही अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस ने 180 दिन से पहले ही चार्ज सीट को न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था और सोशल मीडिया पर जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह पूर्णत गलत है