भगवानपुर थाना पुलिस ने पत्नी के हत्यारे पति को किया गिरफ्तार

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रिपोर्टर -संदीप कुमार

स्थान -भगवानपुर

भगवानपुर पुलिस को डायल 112 के माध्यम से (एम.डी.टी.) पर सूचना प्राप्त हुई कि रमेश सैनी ने सूचना दी कि ग्राम धीर मजरा मे उसकी बेटी मोनिका पत्नी शुभम को उनके ससुराल वालो ने मार दिया है जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है, सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह मय पुलिस टीम के तथा क्षेत्राधिकारी मंगलौर पंकज गैरोला घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर मृतका मोनिका का शव एक चारपाई पर पडा हुआ था पूछताछ करने पर मालूमात हुआ कि मृतका की शादी को करीब 4 वर्ष हुये है नियमानुसार मृतका के शव के पंचायतनामे की कार्यवाही तहसीलदार रेखा आर्य भगवानपुर द्वारा की गयी बाद पंचायतनामा की कार्यवाही मृतका के शव को पोस्ट मार्टम हेतु सिविल अस्पताल रूड़की भिजवाया गया।

तत्पश्चात वादी रमेश सैनी पुत्र सुखराम निवासी ग्राम टोडा कल्याणपुर थाना कोतवाली सिविल लाईन रूड़की जनपद हरिद्वार द्वारा तहरीर दी गयी कि प्रार्थी ने अपनी पुत्री मोनिका का विवाह वर्ष 2018 में शुभम पुत्र वैदपाल सैनी निवासी ग्राम धीरमजरा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार के साथ अपनी सामर्थ से अधिक शादी में खर्च किया जिसमे घर का सारा सामान व लडके पक्ष के समस्त परिवार के सदस्य के लिए स्वर्ण आभूषण, एक लाख रूपये नगद व एक मोटर साइकिल अपाचे दहेज में दी थी परन्तु ससुराल पक्ष शादी में दिये दहेज से नाखुस थे

तथा प्रार्थी की पुत्री से और 05 लाख रूपये तथा कार की मांग करने लगे व दहेज की मांग पुरी न करने पर ससुराल पक्ष द्वारा प्रार्थी की पुत्री को मानसिक व शारिरिक उत्पीड़न कर मारपीट कर प्रार्थी के पुत्री मोनिका की दहेज हत्या करने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना भगवानपुर पर मु0अ0सं0- 381/2022 धारा 304(B) भादवि बनाम शुभम आदि पंजीकृत किया गया। घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारी गणों को दी गयी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने तत्काल कार्यवाही के निर्देशन दिये गये, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण निर्देशानुसार विवेचक क्षेत्राधिकारी मंगलौर द्वारा अभि0गणों की गिरफ्तारी हेतु धारा 55 सीआरपीसी का नोटिस प्रभारी निरीक्षक थाना भगवानपुर को प्रेषित किया गया परिणाम स्वरूप दिनांक- 06.05.2022 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभि0 शुभम सैनी पुत्र वैदपाल सैनी निवासी ग्राम धीरमजरा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उसके धारा 304(B) भादवि के तहत ग्राम धीरमाजरा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है ।