28 फरवरी को होगी सरकार की खनन नीति मामले की सुनवाई

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रिपोर्टर – ललित जोशी सहयोगी धर्मा चंदेल

स्थान – नैनीताल

सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार की खनन नीति 28 अक्टूबर 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है।

बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार की इस खनन नीति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार, निदेशक जनरल माइनिंग, एस डी एम, से 28 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है।

इस मामले के अनुसार नैनीताल निवासी सतेंद्र कुमार ने याचिका दायर कर कहा 28 अक्टूबर 2021 को नयी खनन नीति लाई थी। जिसमें सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए समतलीकरण के नाम पर बिना टेंडर जारी किए खनन के पट्टे आवंटित कर दिये। वहीं याचिका कर्ता का कहना है कि सरकार की यह खनन नीति असवैधानिक है। सरकार ने खनन के लिए कोई भी टेंडर प्रक्रिया नही अपनाई, न ही खनन नीति का पालन किया । इसलिए इस नीति पर रोक लगायी जाये।