पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र का बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारियों को राहत

पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र का बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारियों को राहत

ब्यूरो रिपोर्ट

आठवें वेतन आयोग को लेकर जारी चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। इस फैसले से उन सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति मिली थी और जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने की मांग कर रहे थे।

केंद्र सरकार के अनुसार, ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प तय करने के लिए कर्मचारी की अंतिम नियुक्ति की तारीख के बजाय अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की तारीख को महत्वपूर्ण आधार माना जाएगा। इससे उन कर्मचारियों के लिए OPS का रास्ता खुल सकता है, जिनकी नियुक्ति प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के कारण वर्ष 2004 के बाद हुई थी।

सरकार के नए स्पष्टीकरण के मुताबिक, यदि किसी कर्मचारी के परिवार के सदस्य ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले आवेदन किया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने में देरी के कारण नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई, तो संबंधित कर्मचारी को निर्धारित शर्तों के तहत पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिल सकता है।

हालांकि, इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। आवेदन जमा करने की तारीख पर संबंधित आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करना जरूरी होगा। यानी केवल समय पर आवेदन करना ही OPS का लाभ पाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पुराने और लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों में अब आवेदन की तारीख को आधार बनाकर पात्रता की जांच की जाएगी। यदि दिवंगत कर्मचारी के आश्रित ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन किया था और उस समय वह नियुक्ति के लिए योग्य था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने यह निर्णय संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्पष्ट किया है। सरकार के इस कदम को अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनमें कर्मचारी की नियुक्ति में प्रशासनिक देरी हुई थी। ऐसे कर्मचारियों के लिए यह फैसला लंबे समय से चली आ रही पेंशन संबंधी असमंजस की स्थिति को दूर करने वाला माना जा रहा है।

विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मानवीय और वित्तीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार के स्पष्टीकरण से प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिल सकती है। संगठनों ने साथ ही भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की मांग दोहराई है।

देशभर में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, OPS का लाभ लेने के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित नियमों, आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। पात्र कर्मचारियों को संबंधित विभाग के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी।