
टॉप – देहरादून
सचिन कुमार
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे कानूनी गतिरोध पर आज हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि और चुनाव कार्यक्रम तीन दिन के लिए बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।



हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई में राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर काउंटर फाइल करने का समय दिया है।
अब राज्य निर्वाचन आयोग संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा।


राजनीतिक प्रतिक्रियाएं:
भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कोर्ट के फैसले को “सत्य की जीत” बताया और कहा कि “कुछ लोगों ने चुनाव में अड़ंगा डालने का प्रयास किया, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय ने उन्हें जवाब दे दिया है।”


“हम पहले से ही समय पर पंचायत चुनावों के पक्ष में थे और पूरी तरह तैयार हैं।” – मनवीर चौहान, भाजपा
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही अपने प्रभारी नियुक्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हो चुकी है।

“एक साल की देरी सरकार की लापरवाही थी। लेकिन अब नया कार्यक्रम आने के बाद हम पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे।” – सूर्यकांत धस्माना, कांग्रेस

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि “विपक्ष को कोर्ट से उचित जवाब मिल गया है। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।”

