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रिपोट -कान्ता पाल
स्थान – नैनीताल
उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी शहर का सुन्दरीकरण व सड़क चौड़ीकरण के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिन अतिक्रमणकारियों के मामलों में सुनवाई नही हुई है तीन सप्ताह में उनके प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 मई की तिथि नियत की है।
आज हुई सुनवाई पर जिलाधिकारी कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पास 66 अतिक्रमणकारियों का प्रार्थनापत्र आया था जिसमे से उनके द्वारा 23 लोगों के प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई कर ली गयी है।
आपकों बता दे कि हल्द्वानी की नया सवेरा संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक स्थानीय लोगो सहित अन्य यात्रियों को हर रोज जाम की सामना करना पड़ता है। जो सभी के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है।
प्रशासन इन दिनों जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सड़क चौड़ी करने में जुटा हुआ है। जिसके लिए मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया गया है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी सम्पतियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई। जो सड़क चौड़ीकरण में