हल्द्वानी- अगर बेचा मोडिफाइड साइलेंसर तो पड़ेगा एक लाख का जुर्माना, सिटी मजिस्ट्रेट और एआरटीओ ने दिए निर्देश

हल्द्वानी- अगर बेचा मोडिफाइड साइलेंसर तो पड़ेगा एक लाख का जुर्माना, सिटी मजिस्ट्रेट और एआरटीओ ने दिए निर्देश

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रिपोटर -पंकज सक्सेना

स्थान – हल्द्वानी

हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह एवं एआरटीओ विमल पांडे ने आज ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र के व्यापार मंडल और स्पेयर पार्ट विक्रेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की,ट्रांसपोर्ट नगर ऑफिस में की इस दौरान एआरटीओ विमल पांडे और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया की मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत

रसारोहण वाहनों में लगने वाले अन्य ध्वनि प्रदूषण यंत्र तथा मोडिफाइड साइलेंसर की बिक्री दुकान पर या बिक्री हेतु दुकान में रखे जाने पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही छापेमारी की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।