स्थान : हल्द्वानी
ब्यूरो रिपोर्ट


नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट के गंभीर मामले में मुखानी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना की शिकायत मिलने के कुछ ही समय बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। मामले में पॉक्सो अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।


पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त 2026 को पीड़ित की मां ने कोतवाली मुखानी में तहरीर दी। तहरीर में मोहम्मद आजम पर अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के पास ईंटों के चट्टे के पीछे उसके नाबालिग बेटे के साथ दुष्कर्म और मारपीट करने का आरोप लगाया गया।


तहरीर के आधार पर कोतवाली मुखानी में एफआईआर संख्या 126/2026 दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 137(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक दीपा जोशी को सौंपी गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में तत्काल पुलिस टीम सक्रिय की गई। पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी मनोज कत्याल के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मुखानी सुशील जोशी के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की गई।

पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद आजम उर्फ अफजल, पुत्र असलम बाग, निवासी ग्राम कायमगंज, तहसील बिलासपुर, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी भूरा मुल्ला, अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के पास, थाना मुखानी, नैनीताल, उम्र 40 वर्ष को 13 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, प्रकरण की विवेचना जारी है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।



एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने स्पष्ट किया कि नाबालिग बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर नैनीताल पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर और जघन्य अपराधों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में शिकायत मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस की त्वरित कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।


