
स्थान -हल्द्वानी

रिपोर्टर -संजय जोशी

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड बार काउंसिल चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जजी कोर्ट क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक न्यायालय परिसर और उसके आसपास किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


नगर मजिस्ट्रेट ए०पी० बाजपेयी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड बार काउंसिल चुनाव के मद्देनजर सिविल एवं दण्ड न्यायालय (जजी कोर्ट) हल्द्वानी में स्थापित मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।

प्रशासन ने आशंका जताई है कि कुछ अवांछनीय तत्व चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनी रहे।


आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की सभा, नारेबाजी, लाउडस्पीकर के प्रयोग, पोस्टर लगाने या भड़काऊ भाषण देने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

कोर्ट परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रवेश और निकास मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।


प्रशासन ने अधिवक्ताओं और आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सभी को नियमों का पालन करना होगा, जिससे मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
वहीं, रानीखेत में भी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक शुरू हो गई है। रानीखेत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया कि वहां सुरक्षा के समुचित इंतजाम किए गए हैं और अधिवक्ता उत्साह के साथ मतदान में भाग ले रहे हैं।
कुल मिलाकर प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ चुनाव प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

