महिला श्रमिकों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार सख्त, नाइट शिफ्ट के लिए नई गाइडलाइन लागू

महिला श्रमिकों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार सख्त, नाइट शिफ्ट के लिए नई गाइडलाइन लागू

स्थान – देहरादून

महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने से जुड़े नियमों को और अधिक सख्त और व्यवस्थित कर दिया है। नए संशोधन के तहत अब किसी भी महिला कर्मचारी को नाइट शिफ्ट में लगाने से पहले उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा।

उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) शुभ्रा त्यागी गोयल ने बताया कि सहमति मिलने के बाद भी नियोक्ताओं को कई सुरक्षा प्रावधानों का पालन करना होगा। इसमें प्रमुख रूप से पिक एंड ड्रॉप की अनिवार्य व्यवस्था, कार्यस्थल से घर तक सुरक्षित परिवहन और पूरे परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

नए नियमों के अनुसार, कार्यस्थल का कोई भी क्षेत्र अंधेरा या असुरक्षित नहीं होना चाहिए। साथ ही पूरा एस्टेब्लिशमेंट सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहना आवश्यक होगा ताकि सुरक्षा संबंधी किसी भी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

केंद्रीय श्रम विभाग का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है, ताकि वे कार्यस्थल पर बिना किसी जोखिम या असुरक्षा के अपने दायित्व निभा सकें।

नियोक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।’