बनभूलपुरा कांड: हाईकोर्ट ने आरोपी अब्दुल मोईन को दी जमानत, मुख्य आरोपियों को नहीं मिली राहत

बनभूलपुरा कांड: हाईकोर्ट ने आरोपी अब्दुल मोईन को दी जमानत, मुख्य आरोपियों को नहीं मिली राहत

रिपोर्ट: सुनील बोरा

स्थान: नैनीताल

मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की याचिका पर अगली सुनवाई बाकी

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के एक आरोपी अब्दुल मोईन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, कोर्ट ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और अन्य आरोपियों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।

मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि अब्दुल मोईन का नाम न तो प्राथमिकी में है और न ही वह घटना में शामिल थे। उन्हें सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि मोईन भीड़ को उकसाने और आगजनी भड़काने में शामिल था। हालांकि, साक्ष्यों की कमी के आधार पर अदालत ने उसे जमानत दे दी।

गौरतलब है कि बनभूलपुरा दंगे के दौरान अब्दुल मलिक और अन्य के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें आरोप है कि मलिक ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर सरकारी भूमि पर कब्जा किया, अवैध प्लॉटिंग कर बिक्री की, और जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो उस पर पथराव किया गया।

इस घटना ने दंगे का रूप ले लिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हुए थे और कुछ लोगों की मौत भी हुई थी।

मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। जबकि दंगे में शामिल कुछ अन्य लोगों को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

अगली सुनवाई में कोर्ट मुख्य आरोपियों की भूमिका और साक्ष्यों पर विस्तार से विचार करेगी।