उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क के आसपास भूमि विवाद में दिया सुरक्षित आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क के आसपास भूमि विवाद में दिया सुरक्षित आदेश

स्थान: हरिद्वार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज आईआईसीटकुल हरिद्वार द्वारा राजाजी नेशनल पार्क के समीप ग्रीन जोन और गोल्फ कोर्स की भूमि पर किए गए भूमि उपयोग परिवर्तन संबंधी याचिका पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान आईआईसीटकुल हरिद्वार ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि जिस भूमि को ग्रीन जोन और गोल्फ कोर्स के तौर पर दिखाया गया था, वह भूमि उन्हें कभी आवंटित ही नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में उनका विवाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ चल रहा है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को सूचित किया कि पुराने नक्शे में दर्शाई गई ग्रीन जोन और गोल्फ कोर्स की भूमि को नए नक्शे से हटा दिया गया है।

आईआईसीटकुल ने हलफनामा में यह भी कहा कि राजाजी नेशनल पार्क के बफर जोन का निर्माण किया जाएगा। इन दस्तावेजों और शपथ पत्र के आधार पर न्यायालय ने मामला सुरक्षित करते हुए इसे निस्तारित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, हरिद्वार निवासी अरुण कुमार ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आईआईसीटकुल हरिद्वार ने राजाजी नेशनल पार्क के बफर जोन में ग्रीन जोन और गोल्फ कोर्स भूमि को गलत तरीके से दर्शाया और उसका भू-उपयोग आवासी और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बदलने का प्रयास किया, जिससे पार्क के जीव-जंतु और मानव जीवन के बीच संघर्ष बढ़ सकता है।