मनोज कश्यप हरिद्वार
हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण संचालित यूज्ड कार बाजार पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलरों की सूची तैयार की जा रही है। परिवहन विभाग ने ऐसे डीलरों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अब केवल पंजीकृत डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे।
वी ओ —- केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में ऑथराइज्ड डीलर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेसिंग (एसओपी) नीति लागू की थी। इसके अनुसार, पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का डाटा परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले डीलरों को पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है।
हरिद्वार के एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि ऐसे 7 डीलरों को नोटिस जारी किया गया है, जो बिना पंजीकरण कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन डीलरों ने 7 दिन के भीतर अपना पंजीकरण नहीं कराया, तो उनकी सभी गाड़ियां ब्लैकलिस्ट कर दी जाएंगी। इसके बाद उन गाड़ियों का भविष्य में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा।
FVO – परिवहन विभाग की इस सख्ती से हरिद्वार के यूज्ड कार बाजार में हलचल मच गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध कारोबार पर रोक लगाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।