उत्तराखंड में इस सत्र में अब नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिका

उत्तराखंड में इस सत्र में अब नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिका

रिपोर्ट :नवीन यादव

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की मामले की सुनवाई करते हुए

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है

सरकार की तरफ से कहा गया कि उसने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर कहा था कि 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए लेकिन विश्वविद्यालययों ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया चुनाव कराने की समय सीमा निकल चुकी है इसलिए अब छात्र संघ का चुनाव कराना सम्भव नहीं है

इसके आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सरकार अपने ही शासनादेश को लागू कराने में सफल नहीं हुई लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट का उल्लंघन किया गया छात्र संघ का चुनाव न कराना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है

चाहे तो सरकार अपने आदेश को वापस लेकर छात्र संघ का चुनाव करा सकती है कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि एडमिशन होने के आठ सप्ताह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए, ताकि बाद में उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो इस पर कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा माहरा दसोनी का कहना है

सरकार ने अब तक छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए यह सरकार को बताना चाहिए यह सुनिश्चित करने का काम किसका था कि अब तक चुनाव क्यों नहीं हुए उन्होंने कहा कि सरकार ना तो छात्रों को राजनीति करने दे रही है

और ना उन्हें सीखने दे रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है की सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और कभी कहते हैं कि एक लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ा जाएगा उन्होंने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा

की इस समय युवाओं के भविष्य के आगे भी संकट खड़ा हो गया है युवा सिर्फ माइक लगाने के लिए और कुर्सियां बिछाने के लिए ही रह गए हैं सरकार युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ धकेलने का काम कर रही है।