Sanjauli Mosque Dispute: मस्जिद विवाद को लेकर संजौली में ‘कर्फ्यू’ जैसा माहौल, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

Sanjauli Mosque Dispute: मस्जिद विवाद को लेकर संजौली में ‘कर्फ्यू’ जैसा माहौल, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

शिमला

शिमला के संजौली क्षेत्र में संजौली मस्जिद विवाद के चलते जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। स्कूल कार्यालय और बाजार खुले रहेंगे लेकिन बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन नारेबाजी भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं होगी।

  1. जिला प्रशासन ने संजौली में लागू कर दी है धारा 163।
  2. हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का किया है एलान।

शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन ने संजौली में धारा 163 लागू कर दी है। इसके लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का एलान किया है।

संजौली में धारा 163 लागू

इस क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रहेगा। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है। इसके तहत जिला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।