भवाली दुष्कर्म एवं पॉक्सो मामले में मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, नैनीताल पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई

भवाली दुष्कर्म एवं पॉक्सो मामले में मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, नैनीताल पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई

स्थान – भवाली
ब्यूरो रिपोर्ट

भवाली क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम से जुड़े चर्चित मामले में नैनीताल पुलिस को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी नरेश पांडे की जमानत अर्जी माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल ने निरस्त कर दी है। न्यायालय के इस फैसले को पुलिस की प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति अपनाई गई ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत इस संवेदनशील मामले की लगातार निगरानी की गई। एसएसपी ने अधिकारियों को सशक्त विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात डॉ. जगदीश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी नैनीताल श्रीमती अंजना नेगी तथा महिला उपनिरीक्षक आशा बिष्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर मजबूत अभियोजन तैयार किया। न्यायालय के समक्ष तथ्यपरक और प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध अपने पद, प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रभाव का दुरुपयोग कर महिलाओं एवं बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। हालांकि, इन शिकायतों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध नैनीताल पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और वैज्ञानिक विवेचना, मजबूत साक्ष्यों तथा प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड दिलाने के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।