होली पर शराब बंदी नियम तोड़ने पर आबकारी विभाग सख्त, दुकान को नोटिस

होली पर शराब बंदी नियम तोड़ने पर आबकारी विभाग सख्त, दुकान को नोटिस

स्थान – देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट

होली के मौके पर लागू शराब बंदी के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने नियमों की अवहेलना करने वाले एक मदिरा अनुज्ञापन धारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

आबकारी विभाग के अनुसार 4 मार्च को होली के पर्व के चलते प्रदेशभर में शाम 5 बजे तक सभी मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे। यह आदेश त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया था।

इसके बावजूद देहरादून में हरिद्वार बायपास रोड स्थित कारगी चौक के पास FL-5D अनुज्ञापन वाली दुकान से शराब की बिक्री किए जाने की शिकायत सामने आई। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की।

प्रारंभिक जांच में नियमों के उल्लंघन के संकेत मिलने पर संबंधित लाइसेंस धारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने नोटिस के माध्यम से दुकान संचालक से निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

आबकारी विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे नियम लागू किए जाते हैं। इनका पालन करना सभी लाइसेंस धारकों की जिम्मेदारी है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित लाइसेंस धारक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस निरस्तीकरण और ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

विभाग ने सभी मदिरा अनुज्ञापन धारकों को चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।