रामनगर दंगा भड़काने व पिकप चालक से मारपीट मामले में हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को तिथि दी

रामनगर दंगा भड़काने व पिकप चालक से मारपीट मामले में हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को तिथि दी

रिपोर्ट: सुनील बोरा

स्थान: नैनीताल

उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश और पिकप चालक से मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए एसओ रामनगर और एसएसपी नैनीताल को व्यक्तिगत रूप से 10 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

आज हुई सुनवाई के दौरान नैनीताल पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ता नूरजहाँ ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि रामनगर के छोई क्षेत्र में 23 अक्टूबर को गौमांस के गलत आरोप में उनके ड्राइवर नासिर के साथ मारपीट की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि स्थानीय नेता मदन जोशी सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ पोस्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं।

नूरजहाँ ने उच्च न्यायालय से सुरक्षा की भी मांग की है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि पिकप में ले जाया जा रहा मांस भैंस का था, जिसे बरेली के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट के तहत ले जाया जा रहा था।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तिथि तय की है।