देहरादून: प्राइवेट बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, ऑनलाइन एग्रीगेटर लाइसेंस की अनिवार्यता

देहरादून: प्राइवेट बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, ऑनलाइन एग्रीगेटर लाइसेंस की अनिवार्यता

स्थान: देहरादून
रिपोर्टर: सचिन कुमार

देहरादून शहर के मुख्य मार्गों पर यात्रियों को सवार करने और उतारने वाली प्राइवेट बसों तथा ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर संचालित प्राइवेट बसों के खिलाफ परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई मोड में है।

आरटीओ प्रवर्तन डॉ. अनिता चमोला की अध्यक्षता में आरटीओ कार्यालय में बस मालिकों और संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉ. चमोला ने बताया कि इन प्राइवेट बसों से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है और घरों व होटलों के बाहर यात्रियों को बैठाने की शिकायतें भी मिली हैं।

डॉ. चमोला ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट बस संचालकों को अब केवल नामित पार्किंग स्थलों से ही संचालन करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, यदि कोई बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती है, तो उसके लिए राज्य में वैध एग्रीगेटर लाइसेंस अनिवार्य होगा।

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाले बस संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।