नैनीताल पंचायत चुनाव मामला : हाईकोर्ट ने एसएसपी को फटकारा, गिरफ्तारी के निर्देश

नैनीताल पंचायत चुनाव मामला : हाईकोर्ट ने एसएसपी को फटकारा, गिरफ्तारी के निर्देश

रिपोर्ट : ललित जोशी
स्थान : नैनीताल

सरोवर नगरी नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान कथित अपहरण प्रकरण की सुनवाई सोमवार को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में हुई। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा को कड़ी फटकार लगाते हुए कई तीखे सवाल दागे।

कोर्ट ने साफ कहा कि “नैनीताल सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, यहां हाईकोर्ट भी है।” न्यायालय ने एसएसपी व जिलाधिकारी से अब तक हुई पूरी कार्यवाही का ब्यौरा शपथपत्र के रूप में मंगलवार तक प्रस्तुत करने को कहा है।

गिरफ्तारी का 24 घंटे में आश्वासन
सुनवाई के दौरान एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि आरोपी बीजेपी नेताओं और कथित अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर कर ली जाएगी। कोर्ट ने इस आश्वासन को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया।

पांच सदस्यों की दलीलें खारिज
जिन पांच जिला पंचायत सदस्यों पर अपहरण का आरोप है, उन्हें राहत देने से अदालत ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सदस्य पहले ही अदालत को गुमराह कर चुके हैं, इसलिए उनकी व्यक्तिगत दलीलें नहीं सुनी जाएंगी।

री-पोल याचिका पर रोक
पुनः चुनाव कराने की याचिका पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि फिलहाल सुनवाई केवल चुनाव दिवस की घटनाओं तक सीमित रहेगी।

मुख्य न्यायाधीश के तीखे सवाल
वायरल वीडियो और पुलिस की कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया – “क्या हम अंधे हैं? आपकी पुलिस फोर्स कहां थी? हिस्ट्रीशीटर चुनाव स्थल पर क्या कर रहे थे?” कोर्ट ने यहां तक कहा कि सरकार तत्काल एसएसपी का ट्रांसफर करे।

सरकारी वकील पर भी नाराज़गी
सरकारी वकील द्वारा एसएसपी का बचाव करने की कोशिश पर भी न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की और इसे गंभीर मामला बताया।