

स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्टर


मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और बिना वैधानिक अनुमति संचालित गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए डोईवाला तहसील के ग्राम कण्डोगल कुडियाल (थानों) स्थित एक भवन को सील कर दिया प्राधिकरण की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया है।


एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार संबंधित भवन के प्रथम और द्वितीय तल पर बिना आवश्यक स्वीकृतियों के मस्जिद का संचालन किया जा रहा था निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि भवन का उपयोग निर्धारित मानकों और अनुमतियों के विपरीत किया जा रहा था, जिसके चलते कार्रवाई की गई।



जांच के दौरान अधिकारियों को यह भी जानकारी मिली कि परिसर में मदरसा संचालित किया जा रहा था हालांकि मदरसे के संचालन के लिए आवश्यक विभागीय अनुमतियां, पंजीकरण और अन्य वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए इस संबंध में संबंधित पक्ष से कई बार स्पष्टीकरण भी मांगा गया था।


प्राधिकरण का कहना है कि भवन के विरुद्ध पूर्व में भी चालान की कार्रवाई की जा चुकी थी इसके बावजूद भवन स्वामी अथवा संचालकों की ओर से नियमों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही संबंधित अनियमितताओं को दूर किया गया।

एमडीडीए ने बताया कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है अधिनियम के अंतर्गत बिना स्वीकृति निर्माण और उपयोग परिवर्तन को गंभीर उल्लंघन माना जाता है, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।


अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और बिना अनुमति संचालित संस्थानों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा और आवश्यकतानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


एमडीडीए की इस कार्रवाई को विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में नियोजित विकास और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है प्राधिकरण ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी निर्माण अथवा संस्थान के संचालन से पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

