PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, सरकार का नया नियम लागू

PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, सरकार का नया नियम लागू

ब्यरो रिपोर्ट

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और देशभर में एलपीजी की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू गैस वितरण को लेकर नया नियम लागू किया है। नई व्यवस्था के तहत जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर की सुविधा नहीं मिलेगी।

सरकार का कहना है कि यह फैसला सीमित गैस संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लिया गया है, ताकि एलपीजी सिलेंडर उन लोगों तक पहुंच सके जो पूरी तरह से सिलेंडर पर निर्भर हैं और जिनके पास कोई वैकल्पिक गैस सुविधा उपलब्ध नहीं है।

जारी अधिसूचना के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से PNG कनेक्शन है, वे अब नए एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को अपने पुराने एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग भी नहीं मिलेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी उपभोक्ता के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, तो उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इस नई नीति का उद्देश्य गैस वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार चाहती है कि जिन घरों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वे उसी का उपयोग करें।

प्रशासन का मानना है कि इस कदम से एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता उन क्षेत्रों में बेहतर होगी, जहां अभी तक पाइप्ड गैस नेटवर्क नहीं पहुंचा है और लोग पूरी तरह सिलेंडर पर निर्भर हैं।

नई नीति लागू होने के बाद गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं के कनेक्शन का सत्यापन करें और नियमों के अनुसार ही नए कनेक्शन जारी करें।