हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिटकुल एमडी पीसी ध्यानी हटाए गए, अवमानना पर प्रमुख सचिव को नोटिस

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिटकुल एमडी पीसी ध्यानी हटाए गए, अवमानना पर प्रमुख सचिव को नोटिस

स्थान : देहरादून

ब्यूरो रिपोर्ट

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) के प्रबंध निदेशक पद से पीसी ध्यानी को हटा दिया गया है। यह कार्रवाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 18 फरवरी के आदेश के बाद की गई।

हाईकोर्ट ने एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि पिटकुल के एमडी पद के लिए तकनीकी योग्यता अनिवार्य है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पीसी ध्यानी के पास निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं है, फिर भी उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया।

अदालत ने अपने आदेश के बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने इस मामले में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

उधर, हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में ऊर्जा निगमों में एमडी पद पर तकनीकी योग्यता की अनिवार्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले को लेकर भी राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में विरोध देखने को मिला।

सूत्रों के अनुसार, कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने पीसी ध्यानी को पद से हटाने का निर्णय लिया।

अब ऊर्जा विभाग के अपर सचिव मेहरबान सिंह बिष्ट को पिटकुल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इस घटनाक्रम ने राज्य के ऊर्जा निगमों में नियुक्तियों की प्रक्रिया और पात्रता मानकों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।