हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, वनभूलपुरा छावनी में तब्दील

हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, वनभूलपुरा छावनी में तब्दील

स्थान – हल्द्वानी
रिपोर्ट – ऋषि कपूर

बहुचर्चित वनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। फैसले से ठीक पहले हल्द्वानी का वनभूलपुरा क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस और रेलवे विभाग ने संयुक्त रूप से व्यापक तैयारियां कर ली हैं। खुफिया तंत्र को सतर्क कर दिया गया है और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

लगभग 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर वर्ष 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने जमीन को खाली कराने का आदेश दिया था। इसके बाद रेलवे और जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद कार्रवाई रोक दी गई। तब से मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी थी और अब कोर्ट आज इस पर बड़ा फैसला सुना सकता है।

एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया कि संभावित फैसले को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और जिला पुलिस द्वारा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की जा रही है।

सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किसी भी प्रकार की गलत बयानबाज़ी या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कहा है कि जो भी फैसला आएगा, उसका सम्मान किया जाएगा।