

स्थान : देहरादून


उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के जिला पूर्ति अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के अभाव में किसी भी पात्र परिवार का राशन वितरण नहीं रोका जाएगा।



30 नवंबर तक मिली ई-केवाईसी की समय सीमा
राज्य सरकार ने लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरी करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। खाद्य आयुक्त ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन लोगों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हो पाई है, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा, और इस दौरान उनका राशन पूरी तरह जारी रहेगा।


राशन विक्रेताओं को बकाया लाभांश 3 दिन में भुगतान करने के निर्देश

मंत्री रेखा आर्या ने राशन विक्रेताओं के लंबित लाभांश भुगतान पर भी सख्ती दिखाई और संबंधित अधिकारियों को 3 दिन के भीतर सभी बकाया लाभांश जारी करने के निर्देश दिए।


सरकार का कहना है कि लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी गरीब परिवार को तकनीकी कारणों से खाद्यान्न से वंचित न होना पड़े और योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।



