13 दिसंबर को अल्मोड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह-समझौते से निपटेंगे लंबित मामले

13 दिसंबर को अल्मोड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह-समझौते से निपटेंगे लंबित मामले

रिपोर्टर : संजय जोशी
स्थान : अल्मोड़ा

जिले के सभी न्यायालयों में आगामी 13 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा की सचिव शचि शर्मा ने बताया कि जो भी वादकारी अपने मामलों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 13 दिसंबर से एक कार्य दिवस पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल वही वाद लिए जाएंगे जिनका निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर विधि अनुसार संभव हो। साथ ही बताया कि यदि किसी मामले में कोर्ट फीस पहले से जमा की गई है और उसका निपटारा लोक अदालत में होता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस पूरी तरह वापस कर दी जाएगी।

लोक अदालत में फौजदारी शमनीय प्रकृति के मामले, लेबर एवं नियोजन विवाद, धन लेनदेन, विवाह संबंधी (तलाक को छोड़कर) और अन्य दीवानी वाद जैसे किरायेदारी, व्यादेश आदि मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा चेक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट मुआवजा, बिजली-पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व और उपभोक्ता फोरम से जुड़े वादों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का निस्तारण भी किया जा सकेगा।

सचिव ने यह भी बताया कि ऐसे विवाद जो अभी तक अदालत में दर्ज नहीं हुए हैं, जैसे चेक बाउंस, रूपयों का लेनदेन, लेबर विवाद, बिजली-पानी-फोन बिल, भरण-पोषण और अन्य दीवानी या शमनीय फौजदारी विवाद, उन्हें भी आपसी सहमति से लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल त्वरित न्याय का सशक्त माध्यम है, बल्कि जनसुलभ न्याय व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। शचि शर्मा ने नागरिकों से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने लंबित विवादों का समाधान आपसी सहमति से कराएं।