


स्थान : चमोली


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार, राजस्थान और मध्यप्रदेश में कफ सिरप सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं को देखते हुए, चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग ने रविवार को मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया।



औषधि निरीक्षक हार्दिक भट्ट ने मेडिकल स्टोर मालिकों को सख्त निर्देश दिए कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा न दी जाए। दो वर्ष से कम आयु के बच्चों में इन दवाओं का सामान्य उपयोग पूर्णतः अनुशंसित नहीं है।



उन्होंने बताया कि अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी के निर्देशन में जिले में की गई छापेमारी के दौरान 04 कफ सिरप के नमूने एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


हार्दिक भट्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को भारत सरकार की एडवाइजरी का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य सर्वोपरि है। इसी कारण औषधि निरीक्षकों को चरणबद्ध तरीके से कफ सिरप के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला भेजने और दोषपूर्ण दवाओं को बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।



