उत्तराखंड: 5000 रुपये से अधिक की संपत्ति लेन-देन पर कर्मचारियों को देनी होगी सूचना, सचिवालय संघ ने किया विरोध

उत्तराखंड: 5000 रुपये से अधिक की संपत्ति लेन-देन पर कर्मचारियों को देनी होगी सूचना, सचिवालय संघ ने किया विरोध

स्थान – देहरादून

रिपोर्ट – सचिन कुमार

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य के सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 के तहत 5000 रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले अपने विभागाध्यक्ष और संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से दें।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि इस कदम का उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागों को इस नियम का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।

हालांकि, मुख्य सचिव के इस आदेश का उत्तराखंड सचिवालय संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह आदेश कहीं से भी उचित नहीं है और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि सचिवालय संघ इस आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर मुख्य सचिव से बात करेगा।

सुनील लखेड़ा ने यह भी कहा कि संघ की बैठक में इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। उनका कहना है कि यदि कोई नीति या नियम लागू किया जाता है तो वह केवल समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे आईएएस अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस आदेश पर पुनर्विचार करती है या फिर सचिवालय संघ के विरोध के बावजूद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।