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रिपोटर -लक्ष्मण बिष्ट
स्थान -लोहाघाट
एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आपातकालीन सेवा 112 पर झूठी सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।एसपी के निर्देश पर आज दिनांक 5 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति डीकर देव जोशी पुत्र माधवानंद जोशी निवासी ग्राम सुई-डूंगरी, थाना लोहाघाट द्वारा शराब के नसे में मदहोश होकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के साथ गलत बर्ताव किया जाने संबंधी झूठी सूचना प्रसारित की गई थी ।
इस प्रकार के अनियंत्रित आचरण के अपराध धारा 83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। शिकायतकर्ता द्वारा शराब के नशे झूठी सूचना प्रसारित किया जाना प्रकाश में आया उपरोक्त व्यक्ति का नियम अनुसार 83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 10000/- रु0 का चालान कर चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है।
तथा भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि डायल 112 में गलत सूचना न दे अन्यथा कार्रवाई करी जाएगी