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रिपोटर -लक्ष्मण बिष्ट

स्थान -चम्पावत

चम्पावत जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -09 (ककराली गेट से घाट तक) रात्रि में वाहन संचालन की मिली अनुमति मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने कल 18 मार्च 2023 से ऑल वेदर के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ दिशानिर्देशों के साथ रात्रि में यातायात संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। मालूम हो कि पूर्णागिरि मेले के उद्घाटन के दौरान सीएम धामी ने एनएच को रात्रि में वाहन संचालन के लिए खोलने का ऐलान किया था।


जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भण्डारी ने बताया कि कल 18 मार्च से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (ककराली गेट से घाट तक ) आवश्यक दिशा निर्देश के साथ रात्रि में भी यातायात के लिए खोलने के निर्देश जारी किए गए है । इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा ककरालीगेट, चल्थी, बनलेख एवं लोहाघाट में वाहन चालकों की एल्कोमीटर में नियमित जांच करने , वाहनों की ओवरलोडिंग एवं यात्री वाहनों में अनुमन्य क्षमता से ज्यादा वाहनों को किसी भी दशा में वाहन न संचालनकरने के निर्देश दिए गए है उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-09 से मिलने वाले सम्पर्क मोटरमार्गो ( सुखीढाग-डाण्डा मीनार, अमोड़ी- खटोली, धौन- दियुरी, सुखीढांक-श्यामलाताल, बनलेख-ललुवापानी मोटर मार्ग ) में रात्रि के दौरान बैरियर स्थापित किए जाएंगे तथा विशेष परिस्थितियों में ही रात्रि में संचालन की अनुमति प्रदान करने के निदेश दिये गए है ।उन्होंने बताया की इसके साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट रात्रि में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निरंतर गश्त करेगी मुख्य स्थानों पर 24 गुणा 7 की तर्ज पर एंबुलेंस की तैनाती कर जीवन रक्षक औषधि, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित

आवश्यक सामग्री आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत क्रियाशील रहेंगी । तथा पुलिस के द्वारा बैरियर लगाकर एल्कोमीटर से वाहन चालकों की जांच करी जाएगी


