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रिपोटर -गोविन्द चौधरी

स्थान -लक्सर

लक्सर में पारिवारिक और अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के विस्थापन के बावजूद भी विभिन्न श्रेणी के न्यायिक अधिकार क्षेत्र को लेकर विडंबना मौजूदा वक्त में भी बरकरार है और इन तमाम मांगों को लेकर लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पंवार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा हरिद्वार जनपद के जिला जज से भेंटकर अनुरोध किया गया है दरअसल क्षेत्र में लक्सर कोतवाली सहित खानपुर और पथरी नामक पुलिस थानों के अलावा राजकीय रेलवे पुलिस और सुल्तानपुर सहित गोवर्धनपुर, मुख्य बाजार, रायसी और भिक्क्मपुर जैसी रिपोर्टिंग पुलिस चौकेकियाँ स्थित है


जो कि लक्सर तहसील क्षेत्र में स्थापित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं मगर NDPS अधिनियम में 5 ग्राम की मात्रा की बरामदगी के मामलों का क्षेत्राधिकार लक्सर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्राप्त है मगर इससे अधिक मात्रा में बरामदगी के पश्चात होने वाली सुनवाई का अधिकार लक्सर न्यायालय के पास नहीं है वंही लक्सर तहसील क्षेत्र में पथरी थाना क्षेत्र के कईं गांव शामिल हैं जबकि लक्सर में ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जुडिशल मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बावजूद उसका क्षेत्राधिकार जनपद मुख्यालय स्थित न्यायालय के अंतर्गत निर्धारित है इतना ही नहीं रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट लक्सर में होने के बावजूद मौजूदा न्यायिक क्षेत्राधिकार के कारण रेलवे पीनल एक्ट के तहत कार्यवाही की श्रेणियों में शामिल तमाम वादकारियों और रिमांड की सुनवाई भी लक्सर स्थित न्यायालय की अपेक्षा जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय में निर्गत की जाती है इसके अलावा कुछ श्रेणी के वाद संबंधित सेशन ट्रायल और पोक्सो अधिनियम के अलावा मोटर व्हीकल क्लेम संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार भी जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में निर्धारित है और इन तमाम बिंदुओं को लेकर लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा हरिद्वार जनपद के जिला जज से भेंट कर अनुरोध किया

गया है ताकि न्याय हित में वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो सके वहीं लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार के मुताबिक जिला जज द्वारा अनुरोध में शामिल बिंदुओं को स्वीकार कर शीघ्र उच्च न्यायालय में संस्तुति प्रेषित यह जाने का आश्वासन दिया गया है !


