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रिपोर्टर – दीपक नोटीयाल
स्थान – उत्तरकाशी

उत्तरकाशी में जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय सभा कक्ष में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर (उपभोक्ता अपने अधिकारों को जानें) की थीम पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया । इस अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के मा०सदस्या सुमनी राणा व प्रेम सिंह भण्डारी की उपस्थिति में जिला पूर्ति अधिकारी, प्रबन्धक गैस ऐजेन्सी, समाज कल्याण विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारियों के ने उपभोक्ता के हितों व अधिकारों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी से उपस्थित उपभोक्ताओं को अवगत कराया | इसके साथ ही उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2019 के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा की गयी l


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ताओं को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपनी शिकायतों को दर्ज करवाने के संबंध में जानकारी दी । तो वही उन्होंने बताया कि उपभोक्ता किसी भी स्थान से अपने उपभोक्ता अधिकारों का हनन होने पर शिकायत दर्ज करा सकता है जिसका निस्तारण मा० आयोग 90 दिन के अन्तर्गत करेगा |

साथ ही यह भी बताया कि मा० आयोग को 1 करोड़ की धनराशि तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, जबकि पूर्व में यह अधिकार केवल 20 लाख तक सीमित था । जिला पूर्ति अधिकारी मनोज सोनी ने उपभोक्ता के अधिकारों जिसमें खाद्य पदार्थ व खाद्यान्नों की गुणवत्ता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंन्तर्गत वितरित खाद्यान्नों के मूल्य, मानकों के सम्बन्ध में उपस्थित उपभोक्ताओं से जानकारी साझा की । उन्होंने खाद्य विभाग की राज्य उपभोक्ता हैल्प लाईन नम्बर 18001804188 पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी | इस अवसर पर जिला उपभोक्ता आयोग प्रशासनिक अधिकारी गोपाल सिंह निराला, रामलाल टम्टा, परिवहन कर अधिकारी के० के० बिजल्वाण, प्रबन्धक गैस ऐजेन्सी राजेन्द्र सिंह बिष्ट, सहायक प्रबन्धक बहुउददेशीय वित्त नंद राम सेमवाल, पूर्ति निरीक्षक कु० नेहा बिष्ट, बिजेन्द्र सिंह नाथ व अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे l


